25/05/2023
Imp for turnover approx between 4.75 cr to 5.25 cr
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25/05/2023
Imp for turnover approx between 4.75 cr to 5.25 cr
जीएसटी डिपार्टमेंट का स्पेशल ड्राइव,आपके प्रतिष्ठान पर आ सकते है अधिकारी-
जीएसटी डिपार्टमेंट द्ववारा फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर देश भर में एक स्पेशल मेगा ड्राइव 16 मई 23 से 15 जुलाई 23 तक चलाएगी जिसमे सूरत के सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यापारियों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जिससे GST डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरलता से उत्तर दे सके।
(1). आपके द्ववारा लिया गया जीएसटी नम्बर आपके दुकान व फैक्ट्री के बाहर अपने फर्म के नाम का साइन बोर्ड अवश्य लगा होना चाहिए।साथ ही जिस पर जीएसटी नंबर, एड्रेस, फर्म का नाम,मोबाइल नंबर, लिखा होना चाहिए। ओर अगर आप कम्पोजिशन टैक्सपेयर्स हैं तो आपको साइन बोर्ड पर कंपोजिशन टैक्सपेयर्स लिखना होगा अन्यथा डिपार्टमेंट चाहे तो आपको रेगुलर टैक्सपेयर्स में डाल सकता हैं।
(2). आपके दुकान व फैक्ट्री व एडिशनल प्लेस के अन्दर डिपार्टमेंट द्ववारा REG 06 के तहत जो सर्टिफिकेट दिया गया है व लगा होना चाहिए।साथ ही उसमे जिस जिस स्थान पर आपका व्यवसाय चल रहा है उसका एडर्स ऐड होना चाहिए।
(3). आपके द्ववारा भरे गए जीएसटी रिटर्न यानी कि 3 बी की कॉपी व आईटीसी किस प्रकार से क्लेम की हैं उसके सारे पेपर एक फ़ाइल में लगे होने चाहिए।
(4).आपके बुक्स ऑफ एकाउंट्स आपके कार्य स्थल पर हमेशा Sales और Purchase के बिल डेट वाइज रिकॉर्ड होने चाहिए। जिससे अधिकारी आपसे पूछे कि आपने कोनसा माल खरीद किया व कोसना माल बिक्री किया है उसका तुरन्त जबाब दे सके।
(5). एक फ़ाइल में सभी मालिकों, भागीदारों या निदेशकों के रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, पैन और आधार जैसे पंजीकरण दस्तावेज रखे होना चाहिए।
(6)आपका स्टॉक उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है अगर बिजनिस प्लेस पर न होकर किसी अलग जगह पर पाया गया ओर उस जगह को आपने जीएसटी में एड्डीसनल नही किया तो अधिकारी उस स्टॉक को सेल मानकर आप पर टैक्स,प्लाण्टी भी लगा सकता हैं।
व्यवसाय की *वास्तविकता* दिखाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को कार्यालय में तत्काल फाइलों में रख लेवे।
अन्यथा *जीएसटी पंजीकरण* रद्द कर दिया जा सकता हैं।
E-invoicing applicability is reduced to 5 Crore from 1st. Aug 2023.
ई- इनवॉइसिंग की सीमा को दिनांक 1 अगस्त 2023 से घटा कर *5 करोड़* कर दिया गया है । अभी यह सीमा 10 करोड़ रुपये रुपये है ।
ध्यान रखें यदि *2017-18 से 2022-23 के बीच *किसी भी वर्ष में*( किसी भी एक वर्ष में ) आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक था तो अब आपको *1 अगस्त 2023 से अनिवार्य रूप से ई - इनवॉइसिंग* करनी होगी .
23/09/2018
23/09/2018
GST portal update:
Option to search tax payers based on PAN is now enabled in GST portal.
GST SOLUTIONS FOR TEXTILES
Eway bill solutions
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