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Company Incorporation, ROC filings, Balance Sheet Preparations, Income Tax Matters, WB Sales Tax Matters, WB VAT & CST Registration, PAN & TAN, and other indirect tax matters.

27/03/2017

TAX RELATED BENEFITS AND INFORMATION OF BUDGET FOR Year 2017-2018

संसद में फाइनेंस बिल पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2017-18 की बजट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस बिल के पारित होते ही बजट 2017 में किए गए टैक्स संबंधित सभी प्रवधान अब कानून बन गए है. ऐसे में जानिए इनकम टैक्स नियमों के कुछ अहम बदलाव जिनका असर आपके ऊपर पड़ना तय है.

1. 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स दर में 10 फीसदी से 5 फीसदी की कटौती के बाद टैक्स में 12,500 रुपये की बचत होगी. वहीं 1 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय वालों की 14,806 रुपये (सरचार्ज और सेस शामिल) की बचत होगी.

2. 3.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वालों को 2,500 रुपये (पहले 5,000 रुपये) की टैक्स रीबेट मिलेगी. टैक्स दर और टैक्स रीबेट में हुए बदलाव के चलते अब 3.5 लाख रुपये वार्षिक आय वालों को महज 2,575 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा. पहले उन्हें 5,150 रुपये बतौर टैक्स अदा करना पड़ता था. अमीर टैक्स पेयर जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है को टैक्स का 10 फीसदी सरचार्ज भी अदा करना होगा. वहीं 1 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले सुपर रिच को टैक्स पर 15 फीसदी सरचार्ज अदा करना होगा.

3. अचल संपत्ति पर टैक्स के लिए केन्द्र सरकार जहां पहले 3 साल पुरानी संपत्ति को लॉन्ग टर्म मानती थी अब महज 2 साल पुरानी संपत्ति टैक्स के दायरे में आ जाएगी. इस बदलाव से अब आपकी 2 साल पुरानी संपत्ति को बेचने पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा वहीं बेचने के बाद उसे फिर से निवेश करने की स्थिति में वह छूट का हकदार होगा.

4. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हुए बदलाव का फायदा मिलेगा. सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स आंकलन करने के लिए महंगाई और कैपिटल की गणना का वर्ष 1 अप्रैल,1981 की कीमतों से बढ़ाकर 1 अप्रैल,2001 कर दिया है. इस बदलाव से अब संपत्ति बेचने में मुनाफा कम हो जाएगा. वहीं किसी संपत्ति को बेचने में हुए कैपिटल गेन्स को यदि सरकार द्वारा सूचित बॉन्ड में निवेश किया जाता है तो वह टैक्स छूट का हकदार होगा.

5. जिन लोगों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये (गैर-कारोबारी इनकम) तक है उनके लिए 1 पेज का टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया जाएगा. इस कैटेगरी में पहली बार टैक्स रिटर्न भरने वालों के फॉर्म की स्क्रूटनी नहीं की जाएगी.

6. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने की स्थिति में 5,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी यदि रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक दाखिल कर दिया गया है. वहीं 31 दिसंबर के बाद दाखिल रिटर्न पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं छोटे टैक्स पेयर्स (5 लाख रुपये तक इनकम) के लिए यह पेनाल्टी 1,000 रुपये की होगी.

7. राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश पर 2017-18 से टैक्स राहत नहीं मिलेगी. हालांकि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2017 से पहले ऐसे निवेश पर छूट क्लेम कर लिया है तो उन्हें अगले 2 साल तक छूट का लाभदिया जाएगा.

01/02/2017

New slab rate for income tax 2017-18 income:
Till 2.5L - NIL
2.5L - 5L - 5%
5L - 10L - 20%
Over 10L - 30%

Rebate of 87A reduced to 2.5K from 5K

After providing Rebate there will be Nil Tax payable till 3L.

01/02/2017

New slab rate for income tax 2017-18 income:

Till 2.5L - NIL
2.5L - 5L - 5%
5L - 10L - 20%
Over 10L - 30%

Rebate of 87A reduced to 2.5K from 5K.

After providing Rebate there will be Nil Tax payable till 3L.

18/03/2016

Gud Morng Frnds ....

Here is our website...

www.taxsol.in

where u can find all our services being provided .
Please have a look and call our helpline or drop a sms or email on our mail id.

29/02/2016

Govt to provide health insurance of upto Rs.1 lakh per family.300 generic drug stores to be opened PM Jan Aushadi Yojana: FM

29/02/2016

Those who do not have own house and get no HRA, limit of rent paid raised to Rs 60,000 per annum

29/02/2016

Is your income not over 5 lakh ruppes pa?

Your tax ceiling has been raised from 2000 to 5000 rupees

29/02/2016

Lower corporate tax of small companies to 29% per surcharge plus cess

29/02/2016

100% deduction on profits for start-ups for 3 out of first 5 years; MAT to apply

29/02/2016

No change in tax slab
FM

29/02/2016

Earlier: 12%, Now on : 15% - surcharge on income tax for those with incomes exceeding 1 crore per annum: FM

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