# आयकर विभाग ने A Y 2025-26 के लिए सभी 7 आईटीआर फॉर्म जारी किए
**नई दिल्ली:** आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। इनमें ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म, जिनका उपयोग छोटे और मध्यम वर्ग के करदाता करते हैं, 29 अप्रैल को जारी किए गए थे। वहीं, ITR-7, जिसका उपयोग ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्थानों द्वारा किया जाता है, 11 मई को अधिसूचित किया गया।
# # **ITR-1 और ITR-4 में महत्वपूर्ण बदलाव**
ITR-1 और ITR-4 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो **लिस्टेड शेयरों से होने वाली कैपिटल गेन इनकम** की रिपोर्टिंग से संबंधित है। अब, वेतनभोगी व्यक्ति और प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन योजना के तहत आने वाले करदाता, जिनकी **लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) ₹1.25 लाख प्रति वर्ष तक** है, वे ITR-1 और ITR-4 फाइल कर सकेंगे। पहले ऐसे करदाताओं को ITR-2 फाइल करना पड़ता था।
आयकर कानून के अनुसार, लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से होने वाली **LTCG ₹1.25 लाख प्रति वर्ष तक टैक्स-फ्री** है। इससे अधिक होने पर 12.5% टैक्स लगता है।
# # **ITR फाइल करने की अंतिम तिथि**
व्यक्तिगत करदाताओं और ऑडिट से मुक्त लोगों के लिए **ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025** है।
# # **ITR-2, 3, 5, 6 और 7 में बदलाव**
इन फॉर्म्स में **कैपिटल गेन टैक्स को तर्कसंगत बनाने** से संबंधित बदलाव किया गया है। अब **Schedule Capital Gains** में कैपिटल गेन को **23 जुलाई, 2024 से पहले और बाद में हुए लाभ** के आधार पर अलग-अलग रिपोर्ट करना होगा।
बजट 2024 में सरकार ने **रियल एस्टेट पर LTCG टैक्स को इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 20% से घटाकर 12.5%** करने का प्रस्ताव रखा था। अब, **23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या HUF** नए नियम के तहत 12.5% टैक्स देना चुन सकते हैं या फिर इंडेक्सेशन लाभ लेकर 20% टैक्स चुका सकते हैं।
# # **ITR-3 में राहत**
ITR-3, जो व्यापार या पेशे से आय वाले व्यक्तियों और HUF द्वारा भरा जाता है, में **'Schedule AL' (एसेट्स और लायबिलिटीज) की रिपोर्टिंग सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़** कर दी गई है। इससे मध्यम आय वर्ग के करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा।
# # **विभिन्न ITR फॉर्म्स का उद्देश्य**
- **ITR-1 (सहज):**₹50 लाख तक आय वाले सैलरीड व्यक्ति, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज आदि से आय वाले करदाताओं के लिए।
- **ITR-2:** व्यापारिक आय न होने पर कैपिटल गेन वाले व्यक्ति और HUF के लिए।
- **ITR-3:** व्यापार या पेशे से आय वाले व्यक्ति और HUF के लिए।
- **ITR-4 (सुगम):** प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन योजना के तहत आने वाले व्यक्ति, HUF और फर्म्स (LLP को छोड़कर) के लिए।
- **ITR-5:** फर्म्स, LLP और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए।
- **ITR-6:** कंपनियों के लिए।
- **ITR-7:** ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्थानों के लिए।
इन बदलावों का उद्देश्य करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है।
#2025-26 #
Regards
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