ADY & CO. Chartered Accountants ll CA in Delhi

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22/04/2021

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General Points to be Kept in Mind while Doing the Annual ROC Filing

ADY & Co. Chartered Accountants, CA Yogesh K Pal on Google General Points to be Kept in Mind while Doing the Annual ROC Filing The notice of Board Meeting should be sent to all the directors before 7 days and acknowledgment for the same should be taken. As per Section 134 of the Companies Act, 2013 the financial statement, including consolidated financial s...

21/04/2021

This is to inform you that, With effect from the 1st April 2021, it has been made mandatory for a GST taxpayer, having turnover of more than Rs 5 crore in the preceding financial year, to furnish 6 digits HSN Code (Harmonised System of Nomenclature Code), or as the case may be, SAC (Service Accounting Code) on the invoices issued for supplies of taxable goods and services. A taxpayer having a turnover of up to Rs 5 crore in the preceding financial year is required to mandatorily furnish 4 digits HSN code on B2B invoices. https://local.google.com/place?id=16571429955546019531&use=posts&lpsid=3803685805611162307

21/04/2021

Team ADY is available to serve your from home.

01/07/2020

https://local.google.com/place?id=16571429955546019531&use=posts&lpsid=3320304393712278581

Dear Doctors,
Happy Doctors Day
As you all aware that today is also . Our CA furtanity celebrate its lot.
and is celebrated on the moto of . I would like to thanks and greet all the and . Health is wealth. you all provide health which is more than wealth and we manage wealth of the people. both doctors and ca seen as the high level layer of the society and we all should maintain this level with full of integrity and dignity. The class of level which professional achieved in society now a days it is also difficult to maintain the level.

Hope for the best and pink of your .
community salutes you to provide your contribution in covid19 era also.
Thanks

accountants

18/01/2019

CBDT Instruction No. 275/29/2014 - IT-(B) dated 01-06-2015. "Grant of TDS credit to the deducted even if the same is not deposited by the deductor".

17/01/2019

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देशों (केवाईसी) और धोखाधड़ी-वर्गीकरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने एक वक्तव्य में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि यह जुर्माना बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामी के आधार पर की गई है। इसके पीछे बैंक और ग्राहकों के बीच हुए किसी प्रकार के लेनदेन और समझौते की वैधता को लेकर सवाल उठाने की कोई मंशा नहीं है। आरबीआई ने पिछले साल भी बैंक आफ महाराष्ट्र पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने में बैंक की तरफ से की गई देरी को लेकर लगाया गया था।

इससे पहली अक्टूबर 2018 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंकिंग क्षेत्र में लागत कटौती के उपायों पर अमल करते हुए अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की थी। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक पुणे मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया था कि ये सारी शाखाएं शहरी क्षेत्रों में हैं, जिन्हें बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है। इन शाखाओं को अलाभकारी घोषित किया गया है।

16/01/2019

Important

विरासत में मिली संपत्ति को हम कानूनी रूप से अपने नाम तब तक दर्ज नहीं कराते, जब तक किसी विवाद की आशंका न हो। विशेषज्ञों के मुताबिक, अचल संपत्ति के मालिक की मृत्यु होने के बाद की कानूनी उत्तराधिकारियों को इसे कानूनी रूप से अपने नाम कराना जरूरी है। यहां जानें इससे जुड़ी 7 खास बातें

1. संपत्ति हस्तांतरण की यह प्रक्रिया
संपत्ति हस्तांतरण की यह प्रक्रिया सिर्फ पंजीकरण मात्र से नहीं हो जाती। इसके लिए आपको दाखिल खारिज भी कराना पड़ता है। तभी आपका मालिकाना हक पूरा होता है। यह संपत्ति, कानूनी उत्तराधिकारियों की संख्या और अन्य वजहों पर निर्भर करता है कि इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी।

2. संपत्ति अपने नाम ऐसे कराएं
पैतृक संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए सबसे पहले आपको संपत्ति पर अधिकार और उत्तराधिकार का सबूत देना होगा। अगर संपत्ति के मालिक ने कोई वसीयत करा रखी है तो यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है। लेकिन वसीयत कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बनी होती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मसलन, कोई शख्स मालिकाना हक वाली संपत्ति को तभी अपनी इच्छानुसार किसी को भी दे सकता है, जब उसने खुद इसे हासिल किया हो, न कि उसे भी यह विरासत में मिली हो। अगर उसे भी संपत्ति विरासत में मिली है तो उत्तराधिकार कानून लागू होता है।

3. वसीयत न होने पर समस्याएं ज्यादा
अगर कोई वसीयत नहीं है तो सबसे बेहतर होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी आपस में सहमति से इसका बंटवारा कर लें। लॉ फर्म सिंह एंड एसोसिएट्स के संस्थापक साझेदार मनोज के. सिंह का कहना है कि परिवार के बीच हुए इस बंटवारे को फैमिली सेटलमेंट की तरह सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत कराना जरूरी है। इसके लिए संपत्ति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज होना जरूरी है।

4. वसीयत न होने पर हलफनामा दें
वसीयत न होने पर एक हलफनामा तैयार कराना होगा, जिसमें सभी कानूनी वारिस या उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) होना जरूरी है। अगर आपने अचल संपत्ति के सेटलमेंट के लिए किसी उत्तराधिकारी को कोई नकदी दी है तो उसका उल्लेख भी ट्रांसफर दस्तावेज में जरूर करें।

5. दाखिल-खारिज भी कराना चाहिए
संपत्ति के पंजीकरण के बाद उसका दाखिल-खारिज भी कराना चाहिए। यह राजस्व विभाग के आंकड़ों में किसी अचल संपत्ति का एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर को दर्ज कराने के लिए आवश्यक है। प्रापर्टी टैक्स के भुगतान के लिए भी यह जरूरी है। साथ ही उस संपत्ति के साथ पानी, बिजली जैसे कनेक्शन भी दूसरे के नाम जुड़े होते हैं, उनके लिए भी दाखिल-खारिज आपके नाम होनी चाहिए। इसके लिए अपने नगर या पंचायत निकाय से संपर्क करें। हर राज्य में दाखिल-खारिज का शुल्क भी अलग-अलग होता है।

6. प्रापर्टी पर होम लोन है तो चुकाना होगा
अगर जो प्रापर्टी आपके नाम होने जा रही है, उसे पर कोई होम लोन है तो आपको बाकी का पैसा चुकाना होगा। बकाये का भुगतान होते ही बैंक लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ आपको संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज दे देता है। हालांकि अगर मृतक ने होम लोन इंश्योरेंस ले रखा है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती।

7. प्रापर्टी लीज पर है तो शर्तों का पालन जरूरी
अगर प्रापर्टी किसी को लीज पर दी गई है तो आपको उस एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करना होगा। अगर कानूनी उत्तराधिकारी लीज को जारी रखना चाहते हैं तो लीज लेने वाले के साथ एक नया करार करना पड़ता है।

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